साइबर फ्रॉड से बचाव के लिए आयकर विभाग ने अपने नोटिस और पत्रों में अथेंसिटी के लिए नया फीचर लागू किया है। नकली नोटिस के नाम पर धोखाधड़ी की शिकायतों के बाद विभाग ने डॉक्यूमेंट आईडेंटिफिकेशन नंबर (डिन) को प्रभावी सुरक्षा कवच बताया है। इसकी विभागीय स्तर पर गाइडलाइन जारी की गई है। अधिकारियों ने बताया कि नए आयकर अधिनियम के साथ ही विभाग ने इस तरह के कुछ बदलाव किए हैं। करदाताओं को यह संदेश दिया जा रहा है कि असली और नकली नोटिस की पहचान के लिए आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल के जरिए भी सत्यता जांची जा सकती है। विभाग का नोटिस, आर्डर, पत्र, समन आदि 23-अंकों के डॉक्यूमेंट आईडेंटिफिकेशन नंबर के साथ आता है। यह नंबर यदि नोटिस पर नहीं है तो वह फर्जी माना जाएगा। यह भी बताया गया है कि यदि किसी ने गलत डिन डाल दिया है तो भी उसे पोर्टल के जरिए वेरिफाई किया जा सकता है।
06/10/2026
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