
भारत चुनाव आयोग ने देशभर के मतदाताओं और नए आवेदकों को बड़ी राहत दी है। जिन राज्यों में एसआईआर का काम पूरा हो चुका है, वहां आनलाइन फॉर्म-6 से अतिरिक्त घोषणा-पत्र को हटा दिया गया है। देर रात आयोग के ईसीआईएनईटी पोर्टल पर यह बदलाव लागू कर दिया गया। आयोग ने 26 सितंबर को ही इसका औपचारिक ऐलान किया था। दरअसल, अब तक फॉर्म-6 भरते समय आवेदकों को यह विवरण देना अनिवार्य था कि उनके माता-पिता या दादा-दादी का नाम 2003 के एसआईआर- वोटर लिस्ट में दर्ज था या नहीं। इस शर्त के कारण खासकर युवाओं और पहली बार वोट देने वालों को पुराने रिकॉर्ड ढूंढने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था।
