पटवारियों को राजस्व निरीक्षक पद पर पदोन्नति के लिए जारी सूची में 50 वर्ष की आयु सीमा को लेकर बना विवाद सोमवार को सुलझाने की दिशा में कदम उठाया गया। पटवारियों के विरोध और ज्ञापन के कुछ घंटे बाद ही आयुक्त भू-संसाधन प्रबंधन ने संशोधित आदेश जारी कर दिया। पटवारी संघ का कहना है कि सूची में 50 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ पटवारियों को शामिल नहीं किया गया, जबकि 19 जून 2025 से लागू मध्यप्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियमों में पदोन्नति की पात्रता के लिए अधिकतम आयु सीमा का प्रावधान नहीं है। इसे लेकर पटवारी संघ ने सोमवार को प्रदेश के सभी जिलों में कलेक्टरों को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपे। संघ ने मांग की कि वरिष्ठता के आधार पर पटवारियों को सेवानिवृत्ति तक पदोन्नति का अवसर दिया जाए और 50 वर्ष की आयु सीमा से पैदा हुई विसंगति दूर की जाए। पटवारी संघ के विरोध और ज्ञापन के बाद सोमवार को ही आयुक्त भू-संसाधन प्रबंधन की ओर से संशोधित आदेश जारी किया गया। इसमें 24 सितंबर को जारी पत्र को निरस्त करते हुए नवीन संलग्न सूची के अनुसार पटवारियों की जानकारी मांगी गई है। इसमें कहा गया है कि यदि किसी पटवारी की संवर्ग में नियुक्ति जुलाई 1994 या उससे पहले की है और उसका नाम सूची में शामिल नहीं है, तो उसे भी सूची में जोड़ा जाए।
