तिरंगा मामले में राव उदय प्रताप को कोर्ट से राहत

परिवहन एवं स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह के खिलाफ राष्ट्रीय ध्वज के अपमान से जुड़ा परिवाद एमपी-एमएलए कोर्ट ने खारिज कर दिया। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट डीपी सूत्रकार ने पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने पर संज्ञान लेने से इनकार किया। नरसिंहपुर निवासी कौशल सिलावट ने आरोप लगाया था कि 11 अगस्त 2024 को गाडरवोर-चिचली तिरंगा यात्रा के दौरान बाहन के बोनट पर मौजूद मंत्री के पैरों को राष्ट्रीय ध्वज छू रहा था। इसे राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 के तहत अपराध बताया गया था। मंत्री की ओर से कहा गया कि वाहन उनका निजी या शासकीय नहीं था और झंडा लगाने से भी उनका संबंध नहीं था। कोर्ट ने पाया कि तस्वीरों में वाहन का नंबर नहीं है। यह भी साबित नहीं हुआ कि ध्वज मंत्री ने या उनके निर्देश पर लगाया था।

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