मनी लॉन्ड्रिंग केस: लालू-राबड़ी और तेजस्वी पर आरोप तय

आईआरसीटीसी होटल मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली की एक अदालत ने अहम आदेश दिया है। अदालत ने पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, सरला गुप्ता, लारा प्रोजेक्ट्स और सुजाता होटल समेत 9 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। कोर्ट ने पीसी गुप्ता, विजय कोचर और विनय कोचर के खिलाफ भी आरोप तय करने का आदेश दिया। कोर्ट ने केस की आगे की सुनवाई के लिए तीन अक्टूबर की तारीख तय की है। वहीं, कोर्ट ने इसी केस में 7 लोगों को आरोपों से बरी भी कर दिया है। अदालत ने लालू प्रसाद द्वारा अपने पद के दुरुपयोग का संदेह व्यक्त किया है। यह मामला उनके रेल मंत्री कार्यकाल से जुड़ा है। अदालत के अनुसार, रेलवे अधिकारियों ने निविदा प्रक्रिया में हेरफेर किया था। इस हेरफेर के जरिये रांची और पुणे में होटल लीज पर देने का रास्ता बनाया गया।  

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