महिला बोगी में बिना इजाजत एंट्री पर अब 2500 का जुर्माना

जुर्माना

बिच्छू डॉट कॉम। महिला बोगी में बिना इजाजत प्रवेश करने वाले पुरुष यात्रियों पर अब 2,500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा, जो पहले के 500 के मुकाबले 5 गुना अधिक है। दरअसल, संसद से पारित जन विश्वास विधेयक के तहत रेलवे अधिनियम, 1989 में किए गए व्यापक बदलाव लागू कर दिए गए हैं। उत्तर रेलवे के दिल्ली मंडल में आरपीएफ ने इन नई दरों के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है, जिससे चालान वसूली में भारी उछाल आया है। नए नियम लागू होने के बाद आरपीएफ ने अकेले जुलाई महीने में महिला कोच में अवैध यात्रा कर रहे 302 पुरुष यात्रियों को पकडक़र लगभग 7.5 लाख का जुर्माना वसूला है। बिना अनुमति रेलवे स्टेशन या पटरियों पर घुसने वालों से जुलाई में 5.9 लाख का जुर्माना वसूला गया। ट्रेनों में बिना लाइसेंस सामान बेचने और भीख मांगने वालों पर कड़ा जुर्माना लगाते हुए 5.3 लाख का कलेक्शन किया गया। ड्राइवर, गार्ड या टीटीई जैसे रेलवे स्टाफ के निर्देशों का पालन न करने वालों से जुलाई में 7.2 लाख वसूले गए।

Related Articles