स्टाम्प चोरी केस में आरसी जारी- आजम खान के बेटे अब्दुल्ला को देना होगा 4 करोड़ 64 लाख का जुर्माना

आजम खान

लखनऊ/एजेंसी। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान के बेटे और पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खान के खिलाफ रामपुर के कलेक्टर ऑफिस से 4 करोड़ 64 लाख रुपये की वसूली के लिए आरसी जारी कर दी गई है। रामपुर के एडीएम ने यह आरसी जारी करते हुए तहसील विभाग को अब्दुल्ला आजम खान से वसूली किए जाने के आदेश दिए हैं।
क्या है पूरा मामला: अब्दुल्ला आजम खान ने बेजिल घाटमपुर में तीन अलग-अलग नंबर से जमीन खरीदी थी, जिस पर जिलाधिकारी रामपुर की ओर से तय सर्किल रेट से कम स्टाम्प देने पर जिलाधिकारी रामपुर के न्यायालय में मुकदमा दर्ज हुआ। 3 अप्रैल 2025 को स्टाम्प कमी व स्टाम्प चोरी के मामले में लगभग 4 करोड़ 64 लाख रुपये जुर्माना हुआ था, जो अभी तक जमा नहीं किया गया है, जिस पर अब आरसी जारी किए जाने की कार्रवाई की गई है। इस विषय पर जिला शासकीय अधिवक्ता प्रेम किशोर पांडे ने बताया कि अब्दुल्ला आजम खान ने बेजिल घाटमपुर में तीन अलग-अलग नंबर से जमीन खरीदी थी। उसमें उन्होंने सर्किल रेट से कम स्टाम्प दिया था, जिस पर एसडीएम सदर की ओर से जांच की गई और फिर जिलाधिकार न्यायालय में मुकदमा दर्ज हुआ।

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