
- पीडब्ल्यूडी ने ठेकेदारों के लिए किया नई शर्त का निर्धारण
भोपाल/अपूर्व चतुर्वेदी/बिच्छू डॉट कॉम। मध्य प्रदेश शासन के लोक निर्माण विभाग ने ठेकेदारों के लिए एक नई शर्त का निर्धारण किया है। इसके तहत ऐसे ठेकेदार जो ठेका प्राप्त करने के लिए एसओएस से कम दरों पर टेंडर डालते हैं, उन्हें अब एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस गारंटी देनी होगी। दरअसल, प्रदेश में सड़कों की गुणवत्ता को लेकर सरकार ने यह निर्णय लिया है। विभाग द्वारा अतिरिक्त परफार्मेंस राशि लेने का फार्मूला भी निर्धारित किया गया है। अतिरिक्त परफार्मेंस गारंटी की यह राशि जमा करने के बाद ही ठेकेदार या निर्माण एजेंसी के साथ अनुबंध किया जाएगा।
दरअसल, निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और समय-सीमा में कार्य पूर्ण न होने से विभाग को व्यावहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। साथ ही राज्य सरकार और लोक निर्माण विभाग की छवि भी प्रभावित हो रही थी। परिणामस्वरूप निविदा में अव्यवहारिक दर डालने वाली निर्माण एजेंसियों को नियंत्रित और हतोत्साहित करने के लिए नवीन व्यवस्था लागू की जा रही है। यह व्यवस्था आदेश जारी करने के दिनांक से लागू कर दी गई है। जानकारी के अनुसार अब एसओआर से 10 प्रतिशत से ज्यादा कम दर पर टेंडर डालने वाले ठेकेदारों को ठेके की राशि के आधार पर अतिरिक्त परफार्मेंस गारंटी देनी होगी, जो पूर्व में दी जाने वाली अतिरिक्त परफार्मेंस गारंटी राशि की तुलना में अधिक होगी। अभी तक अनुबंधित राशि पर अतिरिक्त परफार्मेंस गारंटी लिये जाने का प्रावधान था।
व्यावहारिक कठिनाईयां होगी दूर
लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और समय-सीमा में कार्य पूर्ण न होने से विभाग को व्यावहारिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा था। राज्य सरकार और लोक निर्माण विभाग की छवि भी प्रभावित हो रही थी। परिणामस्वरूप निविदा में अव्यवहारिक दर डालने वाली निर्माण एजेंसियों को नियंत्रित और हतोत्साहित करने के लिए नवीन व्यवस्था लागू की जा रही है। यह व्यवस्था आदेश जारी करने के दिनांक से लागू कर दी गई है। प्रमुख सचिव लोक निर्माण नीरज मंडलोई ने बताया कि नवीन व्यवस्था में किसी भी टेंडर में एसओआर से 10 प्रतिशत से अधिक या कम दर को अव्यवहारिक रेट माना जाएगा। यदि किसी ठेकेदार की ओर से एसओआर से 10 प्रतिशत से ज्यादा या फिर नीचे रेट डाला जाता है तो उस पर विभाग की ओर से निर्धारित 10 प्रतिशत तक कम दर को व्यवहारिक दर मान कर और निविदाकार के टेंडर में डाली गई राशि, जो एल-1 है, के बीच के अंतर की राशि अतिरिक्त परफॉर्मेस गारंटी के रूप में ली जाएगी। इसकी गणना ठेके की राशि के आधार पर होगी। अभी तक यह राशि अनुबंधित राशि के आधार पर ली जा रही थी। पीडब्ल्यूडी ने अतिरिक्त परफार्मेंस राशि लेने का फार्मूला भी निर्धारित किया है। इसके तहत अतिरिक्त परफार्मेंस गारंटी की यह राशि जमा करने के बाद ही ठेकेदार या निर्माण एजेंसी के साथ अनुबंध किया जाएगा। यह निर्देश 10 अगस्त के बाद निष्पादित किए जाने वाले सभी अनुबंधों पर लागू होंगे। इससे पूर्व में जो अनुबंध हो चुके हैं, उन पर यह दरें प्रभावी नहीं होगी। 10 अगस्त के बाद के सभी अनुबंध पर यह नियम प्रभावी होंगे।