सागर में जहरीली शराब से हुई मौतों के मामले पर राज्य सरकार द्वारा की गई त्वरित कार्रवाई पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने संतोष व्यक्त किया है। चीफ जस्टिस अल्पेश यशवंत कोगजे एवं जस्टिस विवेक जैन की डिवीजन बेंच ने जनहित याचिका का निराकरण करते हुए याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि यदि उन्हें जांच से संबंधित कोई आपत्ति है, तो वे गठित जस्टिस वीपीएस चौहान आयोग के समक्ष अपनी बात रख सकते हैं। अदालत ने मामले में आगे हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। दमोह निवासी वैभव सिंह ठाकुर ने याचिका दायर कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की थी। मंगलवार को सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता हरप्रीत सिंह रूपराह ने बताया कि घटना के तत्काल बाद मुख्यमंत्री ने क्षेत्र का दौरा किया था।
23/09/2026
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