सुप्रीम आदेश-देश के सभी राज्यों में आईसीयू का एक समान हो मानक

सुप्रीम आदेश

बिच्छू डॉट कॉम। सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में गहन चिकित्सा इकाइयों (आईसीयू) की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बड़ा आदेश दिया है। अदालत ने कहा है कि आईसीयू के लिए तय न्यूनतम मानकों को लागू करने के लिए सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश व्यावहारिक और यथार्थवादी कार्ययोजना तैयार करें। शीर्ष अदालत की पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति आर महादेवन शामिल थे, ने आदेश में कहा कि गहन देखभाल सेवाओं के संगठन और वितरण के लिए दिशा निर्देश तैयार कर ली गई हैं, जिन पर व्यापक सहमति है। अदालत ने कहा कि ये दिशा निर्देश व्यावहारिक, लागू करने योग्य और आईसीयू के लिए न्यूनतम जरूरी मानक हैं।  कोर्ट ने निर्देश दिया कि सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव या सचिव तत्काल विशेषज्ञों की बैठक बुलाएं और इन दिशा निर्देशों को लागू करने के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार करें। यह योजना जमीन पर लागू होने योग्य और वास्तविक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर बनाई जानी चाहिए।

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