
बिच्छू डॉट कॉम। मध्यप्रदेश सरकार सिविल सेवा नियमों में बड़ा बदलाव करने जा रही है। सामान्य प्रशासन विभाग ने मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम, 2026 का नया मसौदा (ड्राफ्ट) जारी कर दिया है। बड़ी बात यह है कि सरकारी नौकरी के लिए दो से अधिक बच्चों की पाबंदी को बरकरार रखा गया है, जबकि पिछले साल खुद जीएडी ने ही इस पाबंदी को हटाने का प्रस्ताव तैयार किया था, जिसे मुख्यमंत्री की सैद्धांतिक सहमति भी मिल गई थी, लेकिन नए नियमों में सरकार इस फैसले से पलट गई है। 24 साल पहले साल 2001 में प्रदेश की तत्कालीन दिग्विजय सिंह सरकार ने मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम, 1961 में संशोधन करते हुए यह प्रतिबंध लागू किया था।
