तो कबाड़ हो जाएंगे दस साल पुराने ऑटो रिक्शा वाहन

 पुराने ऑटो

भोपाल/अपूर्व चतुर्वेदी/बिच्छू डॉट कॉम। प्रदेश सरकार द्वारा यातायात के नए नियम बनाए जा रहे हैं। परिवहन विभाग ने इसकी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। यानी ऑटो रिक्शा विनियमन योजना 2021 बनकर तैयार हो चुकी है। साथ ही इसके लिए बुलाई गई आपत्तियां भी विभाग को मिल चुकी हैं और इनके निराकरण के बाद इसके नियम और कायदे भी तय हो जाएंगे। इसके तहत प्रदेश की सड़कों पर दौड़ रहे दस वर्ष पुराने ऑटो रिक्शा का संचालन बंद किया जा रहा है। इनको न परमिट दिए जाएंगे और न ही फिटनेस की जाएगी। यानी यह कबाड़ हो जाएंगे। उल्लेखनीय है कि परिवहन विभाग द्वारा इसका मसौदा तैयार कर इस पर दावे आपत्तियां बुलाई गई थी। जिस पर ऑटो चालकों और संगठनों द्वारा आपत्तियां की गई हैं। वहीं अब अफसरों द्वारा इन आपत्तियों का निराकरण कर नए नियमों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सूत्रों की माने तो जल्द ही यह नियम फाइनल कर लागू कर दिया जाएगा।
स्पीड गवर्नर और व्हीकल ट्रेकिंग डिवाइस भी लगानी होगी
दरअसल सरकार ने ग्वालियर स्थित पुरानी छावनी में पिछले साल हुई दुर्घटना से सबक लिया है। यहां बस और ऑटो की भिड़ंत हो गई थी। इस दुर्घटना में 12 महिला व ऑटो ड्राइवर सहित 13 मौतें हुई थीं। बता दें कि ऑटो में क्षमता से तीन गुना अधिक सवारियां बैठी थी। इस दु:खद घटना ने पूरे प्रदेश को हिला कर रख दिया था। इसके बाद परिवहन विभाग ने तय किया कि ऑटो रिक्शा के लिए नए नियम होने चाहिए। यही वजह है कि विभाग द्वारा नए नियम बनाने की तैयारी की जा रही है। इन नए नियमों के तहत दस साल पुराने ऑटो रिक्शा को प्रतिबंधित किया जा रहा है। इन नियमों के दावे आपत्तियां विभाग द्वारा पहले ही बुला ली गई थी जिनका अफसरों द्वारा निराकरण किया जा रहा है। खास बात है कि परिवहन विभाग द्वारा बनाए जा रहे नियमों के तहत अब ऑटो की गति नियंत्रण के लिए स्पीड गवर्नर लगाए जाएंगे और ट्रैकिंग डिवाइस भी लगाना अनिवार्य होगा।
ऑटो रिक्शा की पंजीयन संख्या होगी निर्धारित
विभाग द्वारा बनाए जा रहे नए नियम के तहत परिवहन कार्यालय में ई-कार्ट, ई-रिक्शा और ऑटो रिक्शा की पंजीयन संख्या निर्धारित की जाएगी ऑटो रिक्शा विनियमन योजना 2021 के तहत इन नियमों में प्रावधान किया गया है कि जिस रूट पर बस या मिनी बस संचालित होंगी उस मार्ग पर ऑटो रिक्शा को परमिट जारी नहीं किए जाएंगे। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ई-कार्ट, ई-रिक्शा और ऑटो रिक्शा के संचालन के लिए नगरीय, उपनगरीय है और ग्रामीण रूटों का निर्धारण करने के बाद इन मार्गों पर परमिट जारी कर सकेंगे।
ये नियम होंगे शामिल
नए नियमों के तहत ऑटो रिक्शा में किसी भी तरह का परिवर्तन अथवा साउंड सिस्टम नहीं लगा सकेंगे। उल्लंघन करने पर परमिट निरस्त किया जाएगा। चालक को गणवेश में रहना होगा साथ ही परमिट, बीमा व अन्य दस्तावेज भी साथ रखना होंगे। वर्ष में दो बार रेड लाइट जंप, एक बार तेज गति, खतरनाक तरीके व नशे में वाहन चलाने पर चालकों को ऑटो रिक्शा चलाने के कार्य से अलग किया जाएगा। इसी तरह चालक की सीट पर यात्री बैठाने पर वाहन चालक के साथ-साथ वाहन स्वामी भी जिम्मेदार माना जाएगा। ऑटो रिक्शा के ईंधन के प्रकार के अनुसार तय की गई दरों के अनुसार ही टैक्स देना होगा। इसके अलावा नए परमिट एवं नवीनीकरण के लिए एमपीएमव्हीआर-43 आवेदन में आवेदन करना होगा।

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