ई-स्कूटर खरीदने पर मिलेगा 50% अनुदान

  • मोहन सरकार का मजदूरों को तोहफा….

भोपाल/बिच्छू डॉट कॉम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार 2070 तक देश में पूरी तरह ग्रीन मोबिलिटी का लक्ष्य लेकर काम कर रही है। साथ ही विभिन्न राज्य सरकारें भी इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए कई तरह की सब्सिडी की पेशकश करती है। इसी क्रम में मप्र की मोहन सरकार इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने वाले श्रमिकों को 50 प्रतिशत अनुदान देगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मप्र भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीकृत श्रमिकों को यह सुविधा दी है। पंजीकृत श्रमिकों को ई-स्कूटर खरीदने के लिए स्कूटर के कुल मूल्य का 50 प्रतिशत, जो अधिकतम 40 हजार रुपये होगा, की सहायता दी जाएगी। जबकि, दिव्यांगजन श्रमिकों एवं उनके आश्रित परिवार के सदस्यों की दिव्यांगता की स्थिति में मोटर चलित तिपहिया साइकिल एवं अन्य सभी दिव्यांग उपकरण क्रय करने पर 100 प्रतिशत राशि, जो कि अधिकतम 35 हजार रुपये होगी, दी जाएगी। पंजीकृत श्रमिक एवं उसके परिवार के एक सदस्य को सिर्फ एक बार इस योजना का लाभ मिलेगा। ई-स्कूटर के लिए निर्माण श्रमिक का पंजीयन पांच साल पुराना होना आवश्यक होगा। ई-स्कूटर पर अनिवार्य रूप से यह भी लिखना होगा कि कर्मकार कल्याण मंडल के अनुदान से क्रय किया गया है।
60 ई-स्कूटर दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित
एक वित्त वर्ष में एक हजार श्रमिकों को पहले आयो पहले पाओ के आधार पर योजना का लाभ दिया जाएगा तथा इसमें 60 ई-स्कूटर दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित रहेंगे। शेष आवेदकों को अगले वित्त वर्ष में योजना का लाभ दिया जाएगा। उक्त दोनों योजनाओं में क्रय के बाद मोटर चलित साइकिल एवं ई-स्कूटर तीन वर्ष तक बेची नहीं जा सकेगी। श्रम विभाग ने अपनी योजना में इसके लिए प्रविधान कर दिए हैं। इसके साथ यह शर्त भी रखी गई है कि दिव्यांग श्रमिक के पास 40 प्रतिशत दिव्यांगता का यूडीआइडी स्थाई कार्ड होना आवश्यक होगा, जो एक अप्रैल 2023 या इसके बाद बना हो। मोटर चलित साइकिल एवं अन्य दिव्यांग उपकरण आर्टिफिशियल लीम्ब्स मेनुफेक्चरिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित होने चाहिए। कर्मकार कल्याण मंडल के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करने पर इस योजना का लाभ 30 दिन के अंदर मिलेगा। ई-स्कूटर के आरटीओ में रजिस्ट्रेशन का खर्च आवेदक श्रमिक को ही उठाना होगा। क्रय करने के बाद कर्मकार मंडल के पोर्टल पर अनुदान के लिए आवेदन करना होगा जिसमें क्रय बिल, रजिस्ट्रेशन कार्ड, ड्राईविंग लाइसेंस अपलोड करना होगा। 10 दिन के अंदर डीबीटी के तहत अनुदान राशि आवेदक के बैंक खाते में भेजी जाएगी।

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