महामारी में अपने कर्मचारियों को रेलवे ने दी राहत

कोरोना महामारी

भोपाल/रवि खरे/बिच्छू डॉट कॉम। कोरोना महामारी के संकट काल में रेलवे ने अपने कर्मचारियों के इलाज को लेकर बड़ी राहत प्रदान की है। इसके तहत अब रेलकर्मी और उसके परिवार के सदस्यों को बीमार होने पर तत्काल कैश मिलेगा। इसके लिए रेलवे ने बाकायदा फंड जारी किया है। यही नहीं उपकरण खरीदी के लिए भी राशि दी जाएगी। जिसकी कटौती रेलकर्मी से किस्तों में की जाएगी। पश्चिम मध्य रेलवे द्वारा दिए गए इस फंड से रेल कर्मियों को बीमार होने पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर व अन्य उपकरण खरीदने के लिए राशि दी जाएगी। वहीं दूसरी ओर निशातपुरा स्थित रेलवे अस्पताल में डॉक्टर्स और सुविधाएं नहीं होने पर विरोध का सिलसिला भी शुरू हो गया है। हाल ही कर्मचारियों द्वारा डीआरएम को बताया गया कि अस्पताल में डॉक्टर्स की कमी है। जो डॉक्टर हैं भी वे समय पर नहीं आते हैं। वेंटिलेटर, ऑक्सीजन तथा बेड नहीं हैं। यही नहीं  आईसीयू बेड बढ़ाने का सारा खर्च कर्मचारियों पर डाला जा रहा है।

ऐसे मिलेगी एसबीएफ फंड की राशि
पश्चिम मध्य रेलवे द्वारा जारी आदेश के मुताबिक लेवल वन कर्मचारी या उसके परिवार के एक सदस्य के कोविड-19 से ग्रसित होने पर तीन हजार रुपये की सहायता मिलेगी जिसकी कटौती नहीं होगी। यदि कर्मचारी व परिवार के सदस्यों को सरकारी और रेलवे अस्पताल में भर्ती नहीं किया गया तो निजी अस्पताल में इलाज के लिए पचास हजार रुपए की राशि रेलवे की तरफ से दी जाएगी। हालांकि इस राशि की दस किस्तों में वेतन से कटौती की जाएगी। नॉन गैजेटेड कर्मचारियों के लिए पांच हजार रुपए देने का प्रावधान किया गया है। इस राशि की उनके वेतन से कटौती नहीं की जाएगी। इसी तरह कर्मचारी और सदस्यों को सरकारी और रेलवे अस्पताल में भर्ती नहीं किए जाने की स्थिति में घर पर इलाज के दौरान ऑक्सीजन कॉन्संट्रेटर और अन्य उपकरण के लिए चालीस हजार रुपए दिए जाएंगे। इस राशि की भी कर्मचारी के वेतन से कटौती की जाएगी।

चार श्रेणियों के अंतर्गत मिलेगी राशि
रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक कर्मचारियों के स्वास्थ्य कल्याण स्कीम के तहत बजट जारी किया गया है। कोविड-19 से ग्रसित कर्मचारियों को गाइडलाइन जारी की गई है। इसके अलावा सीनियर अफसरों को भी सलाह दी गई है कि आपातकालीन स्थितियों में ही उक्त धनराशि का उपयोग किया जाए। गौरतलब है कि पश्चिम मध्य रेलवे द्वारा बीते दिनों जो आदेश जारी किया गया है उसके अनुसार चार श्रेणियों के अंतर्गत राहत राशि देने का फैसला किया गया है। साथ ही मुख्यालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि रेलकर्मी और उनके परिवारों को सहायता राशि देने के लिए सीनियर डीपीओ कदम उठा सकेंगे।

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