
- एडवांस्ड ऑथराइजेशन लाइसेंस के उल्लंघन का मामला…
भोपाल/बिच्छू डॉट कॉम
इंदौर कस्टमस कमिश्नरेट ने बुधवार सुबह से गुरुवार तक भोपाल स्थित सोम डिस्टिलरीज एंड ब्रेवरीज प्राइवेट लिमिटेड के 8 ठिकानों पर छापा मारा है। यह कार्रवाई एडवांस्ड ऑथराइजेशन लाइसेंस के उल्लंघन के मामले में की गई। कंपनी पर कस्टम ड्यूटी चोरी का आरोप है, जिसके तहत सोम डिस्टिलरीज ने 14 करोड़ रुपए जमा किए हैं। छापे के दौरान 8 ठिकानों में भोपाल और रायसेन की फैक्ट्रियां, भोपाल का कॉर्पोरेट ऑफिस व कंपनी के 3 कस्टम ब्रोकर्स के ऑफिस शामिल थे। ये ऑफिस इंदौर, भोपाल और मंडीदीप में स्थित हैं। इन स्थानों से इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट का पूरा कागजी काम होता था। असिस्टेंट कमिश्नर अजय कुमार के अनुसार, इंदौर से 40 से ज्यादा अफसरों की टीम भोपाल में छापे में शामिल हुई थी। अब बोतलों के इम्पोर्ट की तारीख और बचे हुए जुर्माने व ब्याज की गणना की जा रही है।
ड्यूटी-फ्री बीयर विदेश के बजाय देश में बेची
सोम डिस्टिलरीज को सरकार से एक खास लाइसेंस मिला था। इसके तहत कंपनी विदेश से खाली बीयर की बोतलें और कैन बिना कस्टम ड्यूटी चुकाए मंगवा सकती थी। शर्त यह थी कि इन्हें शराब से भरकर 18 महीने के अंदर विदेशों में बेचना होगा। कंपनी ने ऐसा नहीं किया। बोतलों में शराब भरकर उन्हें देश में ही बेच दिया। यह नियमों का सीधा उल्लंघन है। कस्टम विभाग ने जब इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का हिसाब मिलाया तो सामने आया कि बड़ी संख्या में बोतलें समय पर एक्सपोर्ट ही नहीं हुईं। इस आधार पर कंपनी पर करीब 15 करोड़ रुपए की कस्टम ड्यूटी बनती है। कंपनी ने इसमें से 14 करोड़ रुपए नकद जमा कर दिए हैं।
विवाद पहले भी…
जीएसटी चोरी में प्रमोटर गिरफ्तार हुए, आयकर भी छापे मार चुका
– 7 नवंबर 2023: आय से अधिक संपत्ति, टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप। आयकर ने 50 ठिकानों पर छापे मारे।
– 2024-25: तब 350 करोड़ रु. के शेयर बेनामी घोषित। हाई कोर्ट से राहत मिली,पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी।
– जून 2024: रायसेन डिस्टिलरी में 58 बच्चे काम करते मिले। सरकार ने 20 दिन के लिए लाइसेंस निलंबित किया।
– जुलाई 2020: सैनिटाइजर पर जीएसटी चोरी का आरोप। कंपनी के प्रमोटर गिरफ्तार हुए, बाद में हाई कोर्ट से जमानत।