
- मूंग और चना दाल को छोड़कर अन्य सभी साबुत या दली हुई सभी तरह की दालों की नए सिरे से स्टॉक लिमिट तय कर दी गई है…
भोपाल/राजीव चतुर्वेदी/बिच्छू डॉट कॉम। जमाखोरी कम कर बढ़ती महंगाई पर लगाम लगाने के प्रयासों के तहत अति जरुरी वस्तुओं की लिमिट प्राय: कम की जाती है, लेकिन हाल ही में लगातार बढ़ रही महंगाई के बाद भी केन्द्र सरकार ने व्यापारियों द्वारा रखी जाने वाली उनकी स्टाक लिमिट में वृद्धि कर दी है। इसकी वजह से अब केन्द्र सरकार द्वारा एक माह में यह लिमिट बढ़कर दोगुनी हो चुकी है। प्रदेश की शिव सरकार भी अब इस राह पर चल पड़ी है। केन्द्र के फैसले के बाद अब प्रदेश सरकार द्वारा भी थोक व्यापारियों के लिए स्टाक लिमिट पांच सौ मीट्रिक टन और खुदरा व्यापारियों के लिए दाल की स्टाक लिमिट पांच मीट्रिक टन तक कर दी गई है। दरअसल केन्द्रीय उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने दो जुलाई 2021 को आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मूंग दाल को छोड़कर अन्य सभी दालों के लिए नए सिरे से स्टाक लिमिट तय कर दी थी। जिसके तहत थोक विक्रेताओं के लिए एक ही तरह की मात्रा सौ मीट्रिक टन और सभी प्रकार की दालों की स्टाक सीमा दो सौ मीट्रिक टन तय की गई है। इसके अलावा फुटकर व्यापारियों के लिए इसकी लिमिट पांच मीट्रिक टन करने का फैसला किया गया था। इस दौरान मिलरों के लिए भी नई स्टॉक सीमा तय करते हुए बीते तीन माह के उत्पादन अथवा वार्षिक स्थापित क्षमता का 25 प्रतिशत का निर्धारण कर दिया गया है। आयातकों के लिए 15 मई के पहले आयातित स्टॉक की मात्रा तक और इसके बाद आयात किए गए स्टॉक के लिए थोक विक्रेता हेतु स्टाक सीमा शुल्क मंजूरी की तारीख से डेढ़ माह के बाद लागू करने का निर्णय किया गया था।
एक माह में दो बार किया आदेश जारी
इसके लिए केन्द्र सरकार द्वारा एक माह में दो बाद आदेश जारी किए गए हैं। अब नए आदेश में थोक विक्रेताओं के लिए स्टाक सीमा बढ़ाकर पांच सौ मीट्रिक टन कर दी गई है। इसके अलावा अन्य कई तरह के स्टॉक का भी नए सिरे से निर्धारण किया गया है। यह निर्धारण थोक के साथ ही फुटकर विक्रेताओं के लिए किया गया है। आयात के मामले में दालों के स्टॉक को प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है बशर्ते कि विभाग के पोर्टल पर दालों के स्टॉक की जानकारी दी गई हो।
मध्यप्रदेश में यह शर्त
मध्यप्रदेश सरकार ने मूंग और चना दाल को छोड़कर अन्य सभी साबुत या दली हुई सभी तरह की दालों की नए सिरे से स्टॉक लिमिट तय कर दी है। इसमें थोक विक्रेता के लिए स्टॉक लिमिट पांच सौ मीट्रिक टन तो फुटकर विक्रेता के लिए पांच मीट्रिक टन की सीमा तय कर दी गई है। इसी तरह से मिलर के लिए स्टॉक सीमा बीते छह माह के उत्पादन अथवा वार्षिक उत्पादन क्षमता का पचास प्रतिशत तय की गई है। आयात के मामले में केन्द्र की ही तरह दालों की स्टाक सीमा पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। इसके लिए भी आयातक को विभाग के पोर्टल पर दालों के स्टाफ की जानकारी देना अनिवार्य किया गया है।