नॉमिनेशन फॉर्म के साथ देना होगा नो ड्यूज सर्टिफिकेट

नॉमिनेशन फॉर्म
  • मप्र पंचायत चुनाव के लिए कल से शुरू होगी नामांकन प्रक्रिया …

    भोपाल/गौरव चौहान/बिच्छू डॉट कॉम। 
    पंचायत चुनावों के लिए सरपंच, जनपद पंचायत और जिला पंचायत सदस्य के उम्मीदवारों को नॉमिनेशन फॉर्म के साथ पंचायत का नो ड्यूज सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा। यह नो ड्यूज सर्टिफिकेट निर्वाचन के पहले के वित्त वर्ष तक का होना आवश्यक होगा। अगर जिसने बिजली का बिल, प्रॉपर्टी टैक्स, पंचायत के टैक्स जमा नहीं किया उसका नामांकन फार्म रिजेक्ट हो जाएगा।  राज्य निर्वाचन आयोग ने ग्राम सरकार में मैदान में उतरने वाले जिला, जनपद पंचायत और सरपंच तथा पंच के लिए मैदान में उतरने वाले उम्मीदवारों के लिए साफ कर दिया है कि नामांकन फार्म के साथ देनदारियां अदा कर उनका सर्टिफिकेट जमा करें, अन्यथा नामांकन फार्म निरस्त कर दिया जाएगा।  गौरतलब है कि प्रदेश में तीन चरणों में होने जा रहे पंचायत चुनावों में पहले दो चरण 6 जनवरी और 28 फरवरी को होने वाले चुनाव के लिए 13 दिसंबर से नामांकन भरने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। नामांकन जमा करने की अंतिम तारीख 20 दिसंबर है और जिनकी स्क्रूटनी 21 दिसंबर को होगी। तब तक बिजली, पानी और पंचायत के टैक्स संबंधी जो भी बकाया है, उसका नोड्यूज नामांकन फार्म में घोषणा के पूर्व के वित्तीय वर्ष यानी 31 मार्च 2021 तक का करना होगा। इसमें ग्राम पंचायत का नोड्यूज पंचायत सचिव, जनपद पंचायत के लिए सीईओ जनपद पंचायत और जिला पंचायत के लिए सीईओ जिला पंचायत द्वारा जारी किया जाएगा।
    जिस पंचायत से चुनाव लड़नाा है वहां का ही नो ड्यूज सर्टिफिकेट
    राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव बीएस जामोद ने कहा कि नो ड्यूज सर्टिफिकेट निर्वाचन की घोषणा के पूर्व के वित्त वर्ष तक का प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित फॉर्मेट में नो ड्यूज सर्टिफिकेट ग्राम पंचायत के लिए सचिव, जनपद पंचायत के लिए सीईओ, जनपद पंचायत और जिला पंचायत के लिए सीईओ, जिला पंचायत जारी करेंगे। उम्मीदवार जिस पंचायत के लिए नामांकन भर रहा है, उसे उस पंचायत का नो ड्यूज सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा। यदि उम्मीदवार इससे पहले किसी अन्य पंचायत का पदाधिकारी, सदस्य रहा है तो उसे पूर्व पंचायत का भी नो ड्यूज सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इसका मतलब है कि यदि कोई उम्मीदवार पूर्व में सरपंच रहा है और अब जनपद, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ना चाहता है, तो उसे जनपद, जिला पंचायत के साथ-साथ ग्राम पंचायत का भी नो ड्यूज सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई पूर्व जनपद पंचायत सदस्य या जिला पंचायत सदस्य ग्राम पंचायत के सरपंच का चुनाव लड़ना चाहता है, तो उसे ग्राम पंचायत के साथ-साथ संबंधित जिला, जनपद पंचायत का भी नो ड्यूज सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा।
    करीब 30 लाख प्रत्याशी होंगे चुनावी मैदान में
    प्रदेश में पंचायत चुनावों में 4 लाख पदों के लिए नामांकन भरने की प्रक्रिया शुरू होना है, इनमें से प्रत्येक पद के लिए 8 से 10 उम्मीदवारों के मैदान में उतरने की संभावना है। इस तरह तीस लाख से ज्यादा उम्मीदवार त्रिस्तरीय चुनाव व्यवस्था में मैदान में होंगे। प्रदेश में 52 जिलों में जिला पंचायत सदस्य के 859 पद हैं। वहीं, 313 जनपद पंचायतों में 6727 पदों, 22581 सरपंच और 3,62,554 पदों के लिए चुनाव होना है। इन पदों के लिए मैदान में उतरने वाले 30 लाख उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला 3 करोड़ 92 लाख मतदाता करेंगे। इसके साथ ही जिला पंचायत सदस्य को चुनाव लडऩे से पहले जिला पंचायत सदस्य के लिए सिक्योरिटी राशि 8000 रुपए, जनपद पंचायत के लिए 4000, सरपंच के लिए 2000 और पंच के लिए 400 रुपए जमा होगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व महिलाओं के मामले में राशि आधी हो जाएगी।

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