सरकारी खर्च पर इस बार नहीं होंगे सामूहिक विवाह

सामूहिक विवाह

-देरी से जिला मुख्यालयों पर पहुंची सीएम कन्यादान योजना की गाइडलाइन
-बेटियों को गृहस्थी का सामान देने के लिए नहीं हुआ टेंडर

भोपाल/बिच्छू डॉट कॉम। इस बार अक्षय तृतीया 3 मई को सरकारी सामूहिक विवाह नहीं होंगे बल्कि आगे की तिथि प्रशासन जल्द तय करेगा। जिला मुख्यालयों पर पहुंची सीएम कन्यादान योजना की नई गाइड लाइन से ये संकेत मिले हैं। अब सामूहिक विवाह आयोजन से 15 दिन पहले विवाह पोर्टल खोलना पड़ेगा।
इस नियम के हिसाब से देखा जाए तो अक्षय तृतीया के केवल 6 दिन शेष रह गए हैं। आयोजन नहीं कराने के पीछे सामाजिक न्याय विभाग और जिला प्रशासन के अफसरों का तर्क है कि बेटियों को गृहस्थी का सामान 38 हजार रुपए कीमत का दिया जाना गाइडलाइन में शामिल किया गया है। इसके तहत 14 प्रकार के आयटम दिए जाने हैं। इसके लिए टेंडर निकाले जाने हैं।  लेकिन इतने कम समय में टेंडर होना संभव नहीं है। क्वालिटी और अन्य चीजों का भी ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए 3 मई को सरकारी खर्चों पर आयोजन नहीं हो सकेंगे। यदि सामाजिक संगठन आयोजन करते भी हैं तो उनको सरकारी मदद नहीं दी जाएगी। क्योंकि इस बार की गाइडलाइन में संगठनों को शामिल नहीं किया गया है।  गौरतलब है कि अक्षय तृतीया पर कोरोना के पहले एक दिन में 1 हजार से ज्यादा विवाह होते थे। इसका आयोजन हर बार की तरह सामाजिक संगठन करते थे। हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री कन्यादान और निकाह योजना के तहत  55 हजार रुपए देने की घोषणा की थी, जिसके तहत 38 हजार रुपए का सामान, 11 हजार रुपए लड़की को चेक और छह हजार रुपए शादी कराने वाली एजेंसी को दिए जाएंगे। तीन मई को होने वाले अक्षय तृतीया पर यह आयोजन किए जाने थे, लेकिन जिला स्तर पर अब तक कमेटी नहीं बनाई गई है। ऐसे में अक्षय तृतीया पर होने वाली शादियों को इस योजना में शामिल नहीं किया जाएगा।
दुल्हन को गैस सिलेण्डर से लेकर कलर टीवी और चांदी के जेवर
सामाजिक न्याय विभाग द्वारा नगरीय निकाय व जनपदों को दुल्हन के उपहार के लिए 15 सुझाव दिए गए हैं। इन पर 38 हजार रुपए खर्च होंगे। ये हैं-1. एलपीजी गैस कनेक्शन एवं चूल्हा ( पीएम उज्जवला अंतर्गत),2.32 इंच कलर टीवी, 3. 5.50 फीट स्टील अलमारी 4.6 फाइबर कुर्सी सेट टेबल के साथ, 5. लोहे का निवार पलंग अथवा लकड़ी पलंग ( 4.6 फीट ) 6. रजाई गद्दे तकिया सहित दो चादर 7. चांदी के पायल, बिछिया, माथा टीका / बेंदा, मंगलसूत्र 140 ग्राम, 8. पैर सिलाई मशीन 10. टेबल फैन ( पंखा )11. दीवार घड़ी 12. डाइनिंग टेबल लकड़ी या फाइबर की 6 कुर्सी सहित 13. स्टील के 51 बर्तन का सेट 14. प्रेशर कुकर 15. वधु के वस्त्र साड़ी, ब्लाउज, अच्छी ब्रांड का क्वालिटी पेटीकोट-(सभी 4 नग), चूडिय़ां, श्रृंगार कपड़ा एवं सामग्री की सामग्री। इसकी दरों और विक्रेताओं का निर्धारण जिला समिति की अनुशंसा पर कलेक्टर करेंगे। उपायुक्त सामाजिक न्याय आरके सिंह का कहना है कि जिला स्तर पर कमेटी गठित होने के बाद ही सामान की लिस्ट फाइनल की जाएगी। मई माह में इसकी प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। अक्षय तृतीया पर इस योजना का फायदा नहीं मिल पाएगा।

Related Articles