- व्यापारिक रिश्ते न होने का दावा, 10 जनवरी को फैसला

भोपाल/बिच्छू डॉट कॉम
परिवहन विभाग के पूर्व करोड़पति आरक्षक सौरभ शर्मा के साले रोहित तिवारी द्वारा स्पेशल ईडी कोर्ट में दाखिल किए गए आवेदन पर सोमवार को सुनवाई हुई। इस आवेदन में रोहित ने खुद को केस से डिस्चार्ज (आरोपमुक्त) करने की मांग की है। सोमवार दोपहर बाद स्पेश ईडी जज प्रवीण पटेल के कोर्ट में रोहित के वकील आकाश तैलंग ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उन्हें ईडी ने केवल इस आधार पर आरोपी बनाया है क्योंकि वह सौरभ शर्मा के रिश्तेदार है। ईडी कोर्ट में रोहित के अधिवक्ता आकाश तैलंग ने दावा किया कि सौरभ और रोहित के बीच न तो कोई वित्तीय और व्यावसायिक लेन-देन के संबंध हैं और न ही ईडी इसे अपनी जांच में साबित कर पाया है। उन्होंने कहा कि सौरभ के सभी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और बैंक अकाउंट की जानकारी ईडी को शेयर की गई है, जिसमें कोई भी ट्रांजेक्शन रोहित तिवारी और सौरभ शर्मा के बीच नहीं मिला है।
दोनों पक्षों की दलीलें: ईडी की तरफ से पेश हुए अधिवक्ताओं ने कहा कि छानबीन में रोहित और सौरभ के बीच वित्तीय और पार्टनरशिप की जानकारी मिली है। कोर्ट ने ईडी और रोहित तिवारी के पक्षों को सुनते के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस मामले में आदेश के लिए 10 जनवरी की तारीख तय की गई है। गौरतलब है कि ईडी ने जांच के दौरान सौरभ और इसके करीबियों से जुड़े 55 से ज्यादा बैंक खातों को फ्रीज किया था। इसमें 10 बैंक अकाउंट सौरभ, उसकी मां उमा और पत्नी दिव्या के नाम पर थे। सौरभ के पार्टनर चेतन के नाम पर 9 खाते और 12 कंपनियों के अकाउंट के अलावा शरद जायसवाल के नाम पर 2 फिक्स्ड डिपॉजिट भी फ्रीज किए गए थे। फ्रीज किए गए 10 बैंक खाते सौरभ के साले रोहित तिवारी के नाम पर भी हैं।
