हाईकोर्ट के आदेश के बाद कांग्रेस विधायक मसूद पर एफआईआर

मसूद

भोपाल/बिच्छू डॉट कॉम। कोहेफिजा पुलिस ने कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद पर धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। उक्त एफआईआर हाईकोर्ट के आदेश के बाद की गई। विधायक मसूद पर आरोप थे कि उन्होंने फर्जी दस्तावेज के सहारे कॉलेज को मान्यता दिलवाई थी। जांच के बाद मिलीभगत करने वाले कुछ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होने की संभावना है। जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर ने इंदिरा प्रियदर्शनी कॉलेज की मान्यता प्राप्त करने के मामले में सुनवाई की थी। इस दौरान यह बात सामने आई कि कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद द्वारा फर्जी दस्तावेजों से कॉलेज की मान्यता प्राप्त की है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिए कि इस पूरे मामले की अब एसआईटी जांच करेगी।
90 दिन में एसआईटी अपनी जांच रिपोर्ट पेश करेगी
हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि 90 दिन में एसआईटी अपनी जांच रिपोर्ट पेश करेगी। इसके अलावा उच्च न्यायालय ने आदेश दिया था कि तीन दिन के अंदर आरिफ मसूद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि बिना राजनीतिक संरक्षण इतने सालों तक कॉलेज नहीं चल सकता था। इंदिरा प्रियदर्शनी कॉलेज का संचालन अमन एजुकेशन सोसाइटी करती है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद इस सोसाइटी के सचिव हैं। यह कॉलेज भोपाल के खानूगांव में स्थित है। इस मामले की शिकायत पूर्व विधायक ध्रुवनारायण सिंह ने की थी। जांच के बाद आयुक्त उच्च शिक्षा ने माना कि अमन एजुकेशन सोसाइटी ने इंदिरा प्रियदर्शनी कॉलेज के संचालन के लिए फर्जी दस्तावेजों पर एनओसी और मान्यता ली। इसके बाद कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी गई है।

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