वित्त विभाग ने अनुपूरक बजट के लिए मांगे प्रस्ताव, नहीं मिलेगा अतिरिक्त बजट

वित्त विभाग
  • प्रस्ताव में विभाग नए वाहनों की खरीदी और राज्य के वित्तीय संसाधनों से अतिरिक्त राशि की मांग नहीं कर सकेंगे…

    भोपाल/राजीव चतुर्वेदी/बिच्छू डॉट कॉम।
    वित्त विभाग द्वारा प्रथम अनुपूरक बजट विधानसभा में पेश करने के लिए विभिन्न सरकारी विभागों से प्रस्ताव मांगे गए हैं। इस संबंध में बजट संचालक आईरीन सिंथिया द्वारा सभी विभागों के अफसरों को पत्र लिखा गया है। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि वर्ष 2021-22 के लिए प्रथम अनुपूरक बजट के लिए वही प्रस्ताव भेजें जिनके लिए राज्य आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वीकृत किया गया हो। जिनके लिए वित्त विभाग द्वारा स्वीकृति दी गई हो, ऐसे ही मदों के लिए अनुपूरक बजट मांगा जा सकेगा। इसके अलावा ऐसे मद जिनमें भारत सरकार या अन्य एजेंसियों से वित्तीय सहायता अथवा केंद्र का अंश स्वीकृत हुआ हो और जो मौजूदा मदों से अलग नहीं किया जा सकता हो और जिनके लिए अतिरिक्त संसाधन की व्यवस्था प्रशासकीय विभाग अन्य प्रचलित योजनाओं में उपलब्ध राशि में से कटौती कर बचत की राशि से नहीं कर पाएंगे।
    ऐसे मदों के लिए प्रस्ताव भेजे जा सकेंगे। यही नहीं इसके अलावा केंद्र प्रवर्तित योजनाओं के राज्यों से हेतु अलग बजट लाइनों को प्रतीक प्रावधान से खोले जाने के लिए बजट प्रस्ताव भेजे जा सकेंगे। खास बात यह है कि इसमें वित्त विभाग द्वारा विभिन्न सरकारी महकमों को स्पष्ट किया गया है कि इसमें विभाग नए वाहनों की खरीदी और राज्य के वित्तीय संसाधनों से अतिरिक्त राशि की मांग नहीं कर सकेंगे। सभी विभागों को कहा कि प्रथम अनुपूरक के अनुमान प्रस्ताव पर प्रशासकीय विभाग से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद आईएफएमआईएस से ऑनलाइन वित्त विभाग को सात जुलाई तक भेज दिया जाए।
    दो प्रपत्रों में ऑनलाइन करना है जमा
    अनुपूरक अनुमान से संबंधित संक्षेपिका हिंदी में दो प्रपत्रों में आईएफएमआईएस में ऑनलाइन प्रस्ताव के साथ अनिवार्य रूप से अपलोड करना है। साथ ही यह भी ध्यान रखना है कि योजनाओं के अंतर्गत खर्च हेतु सेगमेंट एवं विकासशील अवश्य लिखना होगा। वित्त संचालक द्वारा लिखे पत्र कहा गया है कि लेखा शीर्ष का पूर्ण विवरण सहित परीक्षण करके भेजना होगा।
    अनुदान प्राप्त योजनाओं का विवरण देना होगा अलग से
    बजट प्रस्ताव में अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्राप्त होने वाले प्रस्तावों की संक्षेपिका, केंद्रीय सहायता की राशि जो राज्य को और अनुदान में प्राप्त होगी उसका विवरण देते हुए अनिवार्य रूप से अलग से देना होगा। इसी प्रकार कोई ऐसे खर्चे जिनके लिए बजट की मांग की जा रही है उसे यदि स्वीकृत बजट की बचत से लेखों में समायोजित होना है तो उसके बारे में अनुदान संख्या और शीर्ष सहित पूरा पूरा विवरण भेजने को कहा गया है। इसके अलावा विभागों को कहा गया है कि अनुपूरक बजट प्रस्तावों में विभागों के नए वाहन खरीदी संबंधी प्रस्तावों को शामिल नहीं किया जाएगा। साथ ही ऐसे प्रस्ताव भी शामिल नहीं किए जाएंगे जिनमें राज्य के वित्तीय संसाधनों से अतिरिक्त मांग की जा रही हो।

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