
भोपाल/गौरव चौहान/बिच्छू डॉट कॉम। सरकार ने अब कॉलोनाइजर को बड़ी राहत देने का फैसला किया है। यह राहत कॉलोनी में विकास कार्य के लिए कॉलोनाइजर के भूखंड व मकानों को बंधक बनाने की जगह बैंक गारंटी की सुविधा देने के रुप में दी है।
यह बैंक गारंटी कॉलोनाइजर को सड़क, पानी, बिजली, सीवरेज लाइन सहित अन्य आंतरिक विकास कार्यों की लागत से 25 फीसदी अधिक देनी होगी। लए नियमों के मुताबिक बंधक के रूप में रखे प्लॉट और बैंक गारंटी विकास कार्यों के प्रतिशत के आधार पर ही बंधन मुक्त की जाएगी। बंधक रखे प्लॉटों, मकानों सहित अन्य संपत्ति के संबंध में कॉलोनाइजर को वहां लिखकर उल्लेख करना होगा, जिससे की आसानी से लोगों को पता चल सके। यही नहीं इसकी जानकारी कॉलोनाइजर को रजिस्ट्रार ऑफिस और नगर निगम को भी देनी होगी, जिससे की बंधक प्लॉटों, मकान अथवा अन्य संपत्ति का विक्रस नहीं हो सके। नियमों के मुताबिक पहले चरण में 50, दूसरे चरण में 75 और तीसरे चरण में 100 फीसदी संपत्तियां फिर बैंक गारंटी को मुक्त किया जाएगा। कॉलोनाइजर द्वारा विकास कार्य न करने, नियम और शर्तों का उल्लंघन करने पर बंधक संपत्ति को बेचकर उक्त कार्य को निकाय द्वारा पूरा कराया जाएगा। इसके बाद भी अगर विकास काम पूरे नहीं हो पाते हैं, तो उन्हें पूरा कराने के लिए राशि का इंतजाम संबंधित कॉलोनाइजर की अन्य संपत्तियां से वसूल की जाएगी। इसके लिए कॉलोनाइजर को सुनवाई का अनिवार्य रुप से मौका देना होगा।
गरीब बाहुल्य कॉलोनियों में राहत
प्रदेश के जिन अवैध कॉलोनियों में 70 प्रतिशत से अधिक गरीब रहते होंगे , वहां पर विकास कार्य कराने का जिम्मा नगरीय निकायों का होगा। सामान्य कॉलोनियों में विकास कार्य के लिए 50 फीसदी राशि निकाय देंगे और 50 फीसदी राशि रहवासियों को देना होगी। नए नियमों में सरकार ने विकास शुल्क दो किस्तों में देने की भी छूट प्रदान की है। इसके साथ ही यह भी तय किया गया है कि राशि वसूलने के साथ-साथ विकास कार्य भी निकायों को शुरू करने होंगे।