डॉ. ऋचा की मौत मामले में पति के खिलाफ आरोप तय

डॉ. ऋचा
  • डॉ. अभिजीत के खिलाफ चलेगा पत्नी ऋचा की हत्या का मामला

भोपाल/बिच्छू डॉट कॉम। डॉ. ऋचा पांडे की जहरीले इंजेक्शन से हुई संदिग्ध मौत के मामले में बुधवार को मृतिका के पति डॉ. अभिजीत पांडे के खिलाफ अपर सत्र न्यायाधीश नीलू संजीव श्रृंगीऋषि ने पत्नि की हत्या करने, आत्महत्या के लिए उकसाने, दहेज हत्या करने और दहेज के लिए प्रताडि़त करने के आरोप तय कर दिए हैं। अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोप पत्र पर लिखा है कि जहरीला इंजेक्शन देकर आरोपी ने हत्या की है। अपर लोक अभियोजक ने प्रीति श्रीवास्तव ने बताया कि 21 मार्च 2025 को डॉ. ऋचा पांडे की संदिग्ध परिस्थितयों में मौत हो गई थी। परिजन ने दहेज की मांग को – लेकर पति पर जहर देकर हत्या की आशंका जताई थी। शाहपुरा पुलिस को बंसल अस्पताल से डॉ. ऋचा पांडे की संदिग्ध मौत – की सूचना मिली थी। जांच में डॉ. ऋचा के हाथ में इंजेक्शन लगाने के निशान मिले थे। एनेस्थीसिया का इंजेक्शन देकर हत्या किए जाने के आरोप मृतका के परिजन ने आरोपी डॉ. अभिजीत पांडे पर लगाए थे।
27 को प्रस्तुत किया था आरोप
पुलिस ने जांच के बाद आरोपी डॉ. अभिजीत पांडे के खिलाफ दहेज प्रताडऩा, दहेज हत्या और दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर 27 जून को जिला न्यायालय में आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किया था। मूल रूप से लखनऊ निवासी डॉ ऋचा पांडे की शादी दिसंबर 2024 में सतना के रहने वाले डॉ. अभिजीत पांडे से हुई थी। अभिजीत डेन्टिस्ट हैं। उनका एमपी नगर में प्राइवेट क्लिनिक हैं। दंपती शाहपुरा इलाके के रोहित नगर में एक कवर्ड कैंपस में रहते थे।

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