
मप्र तृतीय श्रेणी लिपिक एवं अलिपिक वर्गीय जेल सेवा भर्ती नियम 1974 में संशोधन की अधिसूचना जारी…
भोपाल/अपूर्व चतुर्वेदी/बिच्छू डॉट कॉम। प्रदेश सरकार द्वारा मप्र तृतीय श्रेणी लिपिक एवं अलिपिक वर्गीय जेल सेवा भर्ती नियम 1974 में संशोधन किया गया है। जेल विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना जारी होते ही नियम प्रदेश में लागू हो गए हैं। नए नियमों के तहत अब सहायक जेल अधीक्षक के शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिए दौड़, लंबी कूद और गोला फेंक के लिए नए मापदंड तय किए गए।
यानी उम्मीदवार को विभाग के अंतर्गत सहायक जिला अधीक्षक के पद पर योग्य घोषित होने के लिए इन मापदंडों पर खरा उतरना होगा। वहीं इसमें खास बात यह है कि अब जेल विभाग के इन पदों पर पूर्व सैनिकों को भी मौका मिल सकेगा। सरकार द्वारा तय किए गए मापदंडों पर उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता की कसौटी पर परखा जाएगा कि वह सहायक जेल अधीक्षक के पद के लिए योग्य हैं अथवा नहीं। नए नियमों के मुताबिक सहायक जेल अधीक्षक के पद के लिए पुरुष उम्मीदवार को आठ सौ मीटर की दौड़ तय समय में पूरा करना होगी। आठ सौ मीटर की दौड़ के लिए उन्हें 2 मिनट 40 सेकंड का समय निर्धारित है। हालांकि इसी दौड़ के लिए महिला उम्मीदवारों को पुरुष उम्मीदवारों के मुकाबले ज्यादा समय दिया गया। उन्हें आठ सौ मीटर की दौड़ 3 मिनट 40 सेकंड में पूरा करना होगी। इसी तरह पूर्व सैनिकों को भी सामान्य पुरुष उम्मीदवारों की तुलना में समय में रियायत दी गई है। पूर्व सैनिक उम्मीदवारों को आठ सौ मीटर की दौड़ 3 मिनट 15 सेकंड में पूरा करना होगी। इसमें खास बात यह है कि उम्मीदवारों को दौड़ में हिस्सा लेने के लिए सिर्फ एक बार ही मौका मिलेगा। दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। जो उम्मीदवार तय मापदंडों के हिसाब से दौड़ को पूरी नहीं कर पाएगा उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर गोला फेक में भी उम्मीदवारों को अपनी दक्षता साबित करना होगी। इसमें विशेष यह है कि महिला उम्मीदवारों और पूर्व सैनिकों को एक समान दूरी तक ही गोला फेंकना होगा जबकि इसके गोला के वजन में अंतर रहेगा। महिला उम्मीदवारों को सिर्फ चार किलोग्राम वजन का ही गोला फेंकना होगा तो भूतपूर्व सैनिकों को 7.26 किलोग्राम वजनी गोला फेंकना होगा। हालांकि इन दोनों श्रेणियों में गोला फेंकने के लिए दूरी बराबर रखी गई। मापदंडों के अनुसार इन दोनों ही श्रेणी के उम्मीदवारों को पंद्रह-पंद्रह फीट की दूरी तक गोला फेंकना पड़ेगा। पुरुष उम्मीदवारों को 7.26 किलोग्राम वजनी गोला 19 फीट की दूरी तक फेंकना होगा। यानी तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो पुरुष उम्मीदवार को भूतपूर्व सैनिकों और महिला उम्मीदवारों के मुकाबले चार फीट अधिक दूरी तक गोला फेंकना पड़ेगा।
पुरुषों के मुकाबले महिला उम्मीदवारों को छूट
उल्लेखनीय है कि सहायक जेल अधीक्षक की भर्ती के लिए तय किए गए नए मापदंडों के तहत लंबी कूद के लिए जितनी दूरी का मापदंड महिला उम्मीदवारों को तय किया गया है उतना ही मापदंड भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी तय किया गया है। यानी महिला उम्मीदवारों को 10 फीट दूर तक कूदना अनिवार्य है तो भूतपूर्व सैनिकों को भी 10 फीट की दूरी तक ही कूदना तय किया गया है। वहीं दूसरी ओर पुरुष उम्मीदवारों को कूद में कोई रियायत नहीं दी गई है। उन्हें इन दोनों ही श्रेणी के उम्मीदवारों के मुकाबले तीन फीट अधिक दूरी तक कूदना होगा। यानी पुरुष उम्मीदवारों के लिए तेरह फीट की दूरी तक कूदना अनिवार्य होगा। हालांकि इसमें इन तीनों ही श्रेणी के उम्मीदवारों को कूदने के लिए मौका बराबर मिलेगा। तीनों ही श्रेणी के उम्मीदवारों को अधिकतम तीन बार मौका मिलेगा। मापदंडों के तहत स्पष्ट है कि यदि कोई उम्मीदवार तीन बार में तय दूरी तक कूदने में असफल रहता है तो फिर उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।