
नई दिल्ली/एजेंसी। बैंक ने अपने अकाउंट होल्डर्स के लिए एक निर्देश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि अगर आपने अपने अकाउंट में मंथली कम से कम 10 हजार रुपये मेंटेन करके नहीं रखे तो भारी जुर्माना लगेगा। यह जुर्माना बचे हुए बैलेंस का 6 फीसदी या अधिकतम 500 रुपये तक हो सकता है। यह निर्देश डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर इंडिया की ओर से जारी किया गया है। डीबीएस बैंक इंडिया की वेबसाइट के अनुसार, 1 अगस्त, 2025 से एवरेज मंथली बैलेंस नहीं बनाए रखने पर शुल्क शेष राशि का 6 प्रतिशत होगा, जिसकी अधिकतम सीमा 500 रुपये होगी। इस बैंक के सेविंग अकाउंट के लिए एवरेज मंथली बैलेंस 10,000 रुपये है। डीबीएस बैंक ने अपने कस्टमर्स को एसएमएस के माध्यम से भी जानकारी शेयर की है। डीबीएस इंडिया ने अपनी वेबसाइट पर कहा कि 1 अगस्त, 2025 से आपके सेविंग अकाउंट टाइप के आधार पर नॉन-मेंटिनेंस चार्ज बदल जाएगा। अब अकाउंट होल्डर्स को पहले की तुलना में ज्यादा एवरेज मंथली बैलेंस नहीं रखने पर चार्ज देना पड़ेगा।
1 मई 2025 से एटीएम चार्ज भी बढ़ गया: आरबीआई ने एटीएम चार्ज में बढ़ोतरी की मंजूरी दी थी, जो 1 मई, 2025 से प्रभावी है। आरबीआई की अधिसूचना के बाद, डीसीबी बैंक ने भी फ्री ट्रांजेक्शन लिमिट खत्म होने के बाद प्रत्येक एटीएम कैश लेनदेन पर अधिकतम 23 रुपये का शुल्क लगा दिया है। बाकी बैंकों की तरह ही डीबीएस बैंक ने भी फ्री ट्रांजेक्शन खत्म होने के बाद प्रत्येक गैर-डीबीएस बैंक एटीएम नकद निकासी लेनदेन पर 23 रुपये का शुल्क वसूल रही है। हालांकि, अगर डीसीबी बैंक में अकाउंट है और डीबीएस बैंक के एटीएम से निकासी करते हैं तो यह फ्री रहेगी।