
भारत के करोड़ों प्रीपेड मोबाइल उपभोक्ताओं के लिए एक बेहद शानदार खबर सामने आई है। अब उपभोक्ताओं को हर 28 दिन में अपना फोन रिचार्ज कराने की झंझट से मुक्ति मिलने वाली है। केंद्र सरकार ने टेलीकॉम उपभोक्ता संरक्षण (13वां संशोधन) रेगुलेशन, 2026 लागू कर दिया है। इस नए नियम के तहत टेलीकॉम कंपनियों को अब पूरे 30 दिनों की वैलिडिटी वाले प्लान पेश करने होंगे। भाजपा सांसद राघव चड्ढा ने एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए इस फैसले की जानकारी दी और खुशी जाहिर की। गौरतलब है कि उन्होंने 11 मार्च को संसद में टेलीकॉम कंपनियों के 28 दिन वाले गणित का मुद्दा जोर-शोर से उठाया था। अपनी पोस्ट में चड्ढा ने केंद्र सरकार और भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ग्राहकों के सीमित विकल्पों को लेकर लोगों ने अपनी चिंताएं उनके साथ साझा की थीं। अब इन नए नियमों के लागू होने से उपभोक्ताओं को ज्यादा विकल्प और किफायती रिचार्ज प्लान्स मिल सकेंगे। अब ग्राहकों को एक साल में 13 बार के बजाय सिर्फ 12 बार रिचार्ज कराना होगा।
