मद्रास हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया: तमिलनाडु के नौ पुलिसकर्मियों को मृत्युदंड

मद्रास हाईकोर्ट

बिच्छू डॉट कॉम। साल 2020 के चर्चित सथानकुलम कस्टोडियल किलिंग केस में एक बड़ा और अहम फैसला सामने आया है। मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने इस केस में दोषी पाए गए तमिलनाडु के 9 पुलिसकर्मियों को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इस घटना को रेयरेस्ट ऑफ रेयर यानी बेहद जघन्य अपराध मानते हुए यह सख्त सजा दी है। यह फैसला छह साल तक चले लंबे ट्रायल के बाद सुनाया गया। मामले की सुनवाई फर्स्ट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज जी मुथुकुमारन की अदालत में हुई, जिन्होंने सभी नौ आरोपियों को हत्या और अन्य संबंधित धाराओं में दोषी करार दिया। जज ने अपने फैसले में कहा कि यह मामला अत्यधिक क्रूरता और सत्ता के दुरुपयोग का उदाहरण है। यह मामला तूतीकोरिन जिले के सथानकुलम से जुड़ा है, जहां व्यापारी पी जयराज और उनके बेटे जे बेन्निक्स की हिरासत में मौत हो गई थी। दोनों को 19 जून 2020 को पुलिस ने कोविड-19 लॉकडाउन नियमों के उल्लंघन के आरोप में हिरासत में लिया था।  उन्होंने अपनी मोबाइल एक्सेसरी की दुकान निर्धारित समय के बाद भी खुली रखी थी। जांच के दौरान सामने आया कि हिरासत में दोनों के साथ लगातार और बर्बर मारपीट की गई। उन्हें पूरी रात प्रताड़ित किया गया, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं।

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