शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे लोगों को हिरासत में नहीं ले सकते: केट मेनडेज

केट मेनडेज

वॉशिंगटन। अमेरिका के मिनेसोटा की एक अदालत ने शुक्रवार को अहम आदेश पारित किया। इस आदेश के तहत शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों को संघीय अप्रवासन अधिकारी न तो हिरासत में ले सकते हैं और न ही उनके खिलाफ टियर गैस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अमेरिका की डिस्ट्रिक्ट जज केट मेनडेज ने यह आदेश दिया। मिनेसोटा के छह सामाजिक कार्यकर्ताओं ने दिसंबर में इसे लेकर याचिका दायर की थी, जिस पर अब अदालत ने आदेश सुनाया है। ट्रंप प्रशासन में अवैध अप्रवासियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है और उन्हें पकड़कर निर्वासित करने की प्रक्रिया चल रही है। मिनियापोलिस के सेंट पॉल इलाके में भी दिसंबर की शुरुआत से ही अवैध अप्रवासियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसका लोगों द्वारा विरोध भी किया जा रहा है।

अमेरिकी सिविल लिबर्टीज यूनियन ऑफ मिनेसोटा के कार्यकर्ताओं द्वारा अप्रवासन विभाग की कार्रवाई का विरोध किया जा रहा है। इस संगठन का कहना है कि अप्रवासन विभाग के अधिकारी लोगों को संवैधानिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं। वहीं सरकारी अटॉर्नी ने अप्रवासन विभाग और बॉर्डर पेट्रोलिंग अधिकारियों की कार्रवाई का समर्थन किया और कहा कि ये अधिकारी कानून के तहत ही काम कर रहे हैं। मिनेसोटा में अप्रवासन विभाग की कार्रवाई का मिनेसोटा के डेमोक्रेट गवर्नर टिम वाल्ज और मिनियापोलिस के मेयर जैकब फ्रे द्वारा कड़ा विरोध किया जा रहा है। बीते दिनों मिनियापोलिस में ही अप्रवासन विभाग के एजेंटों द्वारा रेनी निकोल गुड नामक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जिसके बाद से मिनियापोलिस में व्यापक आक्रोश और शोक के माहौल है। मिनियापोलिस और सेंट पॉल में अप्रवासन विभाग की कार्रवाई को निलंबित करने की मांग को लेकर भी अदालत में याचिका दायर की गई है, जिस पर भी जल्द सुनवाई हो सकती है।

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