
विधानसभा अध्यक्ष तोमर ने कहा- प्रत्येक व्यक्ति पौधरोपण करे, यह हमारा कर्तव्य है
प्रदेश में लगातार कम होते भू-जल स्तर एवं परंपरागत जल संग्रहण संरचनाओं को लेकर विधानसभा में लोक महत्त्व के अविलंबनीय विषय पर नियम 139 के तहत विस्तृत एवं परिणाम मूलक चर्चा हुई। बीते दिनों कार्यसूची में यह विषय रखा था। इस पर सदन की 5 दिन की बैठकों में 5 घंटा 40 मिनट चर्चा हुई। मंत्रिगण सहित पक्ष-विपक्ष के 31 सदस्यों ने अपने विचार रखे। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने आह्वान किया कि प्रत्येक नागरिक को पौधरोपण को अपना कर्तव्य समझना चाहिए। सरकार तो इस दिशा में कार्य कर ही रही है, लेकिन सभी को व्यक्तिगत रूप से पौधरोपण को अपनाना अत्यंत आवश्यक है। तोमर ने कहा कि हम सभी जानते हैं कि यह विषय काफी महत्त्वपूर्ण है और दलीय सीमा से उठकर ऐसे विषय पर विचार होगा। चर्चा में संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, अध्यक्ष की पहल पर इस पर सार्थक चर्चा हुई है।
अभी विधायक के कॉलेज की मान्यता निरस्त की है, एफआईआर भी कराएंगे: परमार
विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने विधायक आरिफ मसूद के कॉलेज अमन एजुकेशन सोसायटी से जुड़ा प्रश्न किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने फर्जी सॉल्वेंसी को लेकर वर्ष 2005 में अक्टूबर, अप्रैल में और अप्रैल 2010 में कॉलेज को नोटिस दिया था और अभी वर्ष 2025 में कॉलेज की मान्यता निरस्त कर दी। वर्ष 2005 और 2010 में नोटिस दिए थे, वह पटल पर आ गए, लेकिन इसमें जांच का अंतिम प्रतिवेदन पटल पर नहीं आया है। जांच प्रतिवेदन पटल पर रखा जाए। इसके जवाब में उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि सॉल्वेंसी और रजिस्ट्री फर्जी थी यानी उनको टेम्पर्ड किया गया था। हेराफेरी की गई थी और वह प्रस्तुत की गई थी। उसकी सत्यता की जांच के लिए कलेक्टर को लिखा गया, कलेक्टर के यहां से भी जानकारी दी गई कि वह फर्जी है। अतिरिक्त कलेटर के जो सॉल्वेंसी पर हस्ताक्षर किए गए, वह भी फर्जी थे। बडी बात है कि रजिस्ट्री ही फर्जी है। इसके आधार पर हमने कॉलेज की मान्यता निरस्त की है। अब हम उसमें एफआईआर भी कराने जा रहे हैं। मंत्री के जवाब से असंतुष्ट उमंग सिंघार ने कहा कि मेरे सवाल का जवाब ही नहीं आया। मैंने जांच प्रतिवेदन की मांग की है।
31 तक करा लें ई-केवायसी नहीं तो अटक जाएगी पेंशन
प्रदेश सरकार ने सभी पेंशन स्कीमों का लाभ लेने वाले प्रदेश के करीब 3.50 लाख पेंशनधारियों को 31 अगस्त तक जीवित प्रमाण पत्र के साथ ई-केवायसी कराने के निर्देश जारी किए हैं, अन्यथा उनकी पेंशन होल्ड पर कर दी जाएगी। सामाजिक न्याय एवं दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग ने सभी कलेक्टर, पंचायतों के सीईओ और नगर निगमों को निर्देश दिए हैं कि 31 अगस्त तक ई-केवायसी पूरी करा ली जाए, वर्ना इसके बाद पेंशन पोर्टल पर पेंशनधारी का खाता लॉक कर दिया जाएगा। विभाग के द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार अभी तक 3.5 लाख पेंशनधारियों ने ई-केवायसी नहीं कराई है। सभी पेंशनधारकों को डाटा ऑनलाइन सत्यापित किया जाना है।