आवसीय समितियों पर फिर होगी सख्ती, तलब किया गया ब्यौरा

आवसीय समितियों

भोपाल/गौरव चौहान/बिच्छू डॉट कॉम। प्रदेश की शिव सरकार एक बार फिर से अवासीय सहकारी समितियों पर शिकंजा कसने जा रही है। इसके लिए अब फिर से सभी समितियों का पूरा ब्यौरा तलब किया गया है। इसके बाद सदस्यों का हक मार कर गैर सदस्यों और बिल्डरों को उपकृत करने वाली सहकारी संस्थाओं और उनके संचालक मंडलों पर कार्रवाही की जाएगी। इसके लिए भोपाल जिले में कार्यरत सभी हाउसिंग सोसायटियों का उनके पंजीयन दिनांक से लेकर 23 सितंबर 21 तक की स्थिति में संस्था से जुड़ा पूरा ब्यौरा मांगा गया है। इसके लिए एक बैठक बुलाई गई है जिसमें सभी को अनिवार्य रूप से शामिल होने के निर्देश दिए गए हैं। दरअसल अकेले भोपाल में ही ऐसे हजारों लोग हैं, जिन्हें पूरी राशि जमा करने के बाद भी सालों से अपने प्लाट का इंतजार बना हुआ है। इनमें वे लोग भी बढ़ी संख्या में शामिल हैं, जो बीते तीस से चालीस साल से इन हाउसिंग सोसायटियों के सदस्य हैं। इस तरह की लगातार बढ़ रही शिकायतों को देखते हुए पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी गृह निर्माण समितियों की गड़बड़ियों की जांच करने के निर्देश जारी किए हैं। इसके बाद से ही सहकारिता विभाग सक्रिय हुआ है।
यह भी दिए निर्देश
सहायक आयुक्त आंकेक्षण सहकारिता ने सभी गृह निर्माण समितियों के अंकेक्षकों को पत्र लिख कर निर्देश दिए गए हैं कि जिन गृह निर्माण सहकारी संस्थाओं ने अवैधानिक रूप से भूमि का विक्रय किया है, उसकी पूरी जानकारी लेकर भेजें, जिससे की मुख्यमंत्री की घोषणा अनुसार पात्र लोगों को उनकी भूमि दिलाई जा सके। इसके साथ ही कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में आपको आवंटित गृह निर्माण समितियों से संस्था के पंजीयन के बाद भूमि या आंशिक भाग विक्रय करने की जानकारी सोसायटी के अध्यक्ष या प्रशासक से संलग्न प्रपत्र में प्राप्त कर 27 सितंबर तक जमा कराए। यही नहीं समीक्षा बैठक में भी अनिवार्य रूप से सभी उपस्थित रहे।
इन बिंदुओं में मांगी जानकारी
जिन नौ बिंदुओं पर जानकारी अध्यक्ष और प्रशासक से तलब की गई है , उसमें संस्था द्वारा क्रय की गई भूमि ग्राम जहां स्थित है। उसका खसरा क्रमांक और भूमि का रकबा । उसे क्रय करने का पंजीयन दिनांक और उसके विक्रय करने का दिनांक,  विक्रीत रकबा और विक्रय मूल्य, भूमि किसे विक्रय की गई, भूमि बिक्री की अनुमति दिनांक, अनुमति प्रदान कर्ता अधिकारी का नाम और पद। यह सभी जानकारी संस्था के पंजीयन होने से लेकर 23 सितंबर 21 तक देनी होगी।

Related Articles