
बिच्छू डॉट कॉम। राज्य सरकार ने तृतीय श्रेणी और राजपत्रित पदों के भर्ती नियमों में संशोधन किया है। इन पदों पर भर्ती के लिए अब न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातकक अनिवार्य कर दी गई है। वाणिज्य कर एवं पंजीयन तथा मुद्रांक विभाग के अंतर्गत आने वाले पदों की भर्ती प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए नियमों मैं संशोधन किए गए हैं। इसके तहत मप्र पंजीयन एवं मुद्रांक तृतीय श्रेणी अलिपिकीय वर्गीय सेवा भर्ती नियम, 2007 और कार्यपालिक राजपत्रित सेवा भर्ती नियम, 2007 दोनों में संशोधन किए गए हैं। अब विभाग में इन पदों पर सीधी भर्ती के लिए उम्मीदवार के पास किसी केंद्रीय या राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय/शैक्षणिक संस्थान, अथवा यूजीसी अधिनियम, 1956 के अधीन मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री या इसके समकक्ष योग्यता होना अनिवार्य कर दिया गया है। इस संशोधन से आने वाले समय में इन विभागों में निकलने वाली तृतीय श्रेणी और राजपत्रित पदों की भर्तियों के लिए शैक्षणिक योग्यता को लेकर स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो गई है।
