मध्यप्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति और कार्यकाल को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस बी.पी. शर्मा की डिवीजन बेंच ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। याचिका में मांग की गई है कि नए राज्यपाल की नियुक्ति होने तक मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को राज्यपाल का कार्यभार सौंपा जाए। यह याचिका जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर के सेवानिवृत्त प्रोफेसर डॉ. एम.ए. खान और अन्य की ओर से दायर की गई है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि वर्तमान राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने 8 जुलाई 2021 को पदभार संभाला था और उनकी पांच साल की अवधि जुलाई 2026 में पूरी हो चुकी है। इसके बावजूद नया राज्यपाल नियुक्त नहीं हुआ है। याचिकाकर्ताओं ने संविधान के अनुच्छेद 153, 154 और 155 का हवाला देते हुए राज्यपाल पद से जुड़ी संवैधानिक व्यवस्था पर सवाल उठाया है। उनकी मांग है कि जब तक नए राज्यपाल की नियुक्ति नहीं होती, तब तक मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को कार्यवाहक राज्यपाल का प्रभार दिया जाए।
16/09/2026
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