
मप्र उच्च न्यायालय ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती प्रक्रिया में गेस्ट फैकल्टी श्रेणी में आयु सीमा की छूट को लेकर दाखिल की गई याचिका खारिज कर दी है। एक्टिंग चीफ जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच ने कहा है कि भर्ती के बार-बार आ रहे विज्ञापनों में उम्मीदवार हर बार आयु सीमा में अतिरिक्त छूट पाने का कानूनी अधिकार का दावा नहीं कर सकते। सिवनी के याचिकाकर्ता अमिताप शर्मा का दावा था कि वो पूर्व में गेस्ट फैकल्टी (अतिथि विद्वान) के रूप में कार्य कर चुके हैं, इसलिए उन्हें आयु सीमा में और राहत दी जाए ताकि वे इस नई भर्ती परीक्षा में बैठ सकें। राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता नीलेश यादव ने याचिका पर आपत्ति ली। डिवीजन बेंच ने कहा- अब, एक बार फिर नए सिरे से निकाली गई इस भर्ती के वक्त याचिकाकर्ता की उम्र 52 वर्ष हो चुकी है। यह भर्ती प्रक्रिया का तीसरा दौर है।
