सरकार सख्त: अब बिना डॉक्टर की पर्ची के नहीं मिलेगी कोई भी सीरप

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बिच्छू डॉट कॉम। देशभर में हो रही कफ सीरप की कालाबाजारी और बच्चों की मौत के बाद केंद्र ने सख्त कदम उठाया है। हालांकि इस तरह की कवायद भी पहले भी की जा चुकी है, लेकिन मनमानी पर रोक नहीं लग पाई है। अब पिछली घटनाओं से सबक लेते हुए केंद्र ने कड़ा और बड़ा कदम उठाया है। गौरतलब है कि हाल ही में मध्यप्रदेश में कफ सीरप से ही 28 बच्चों की मौत हो चुकी है। यही नहीं, राजधानी भोपाल में भी फर्जी कफ सीरप फैक्ट्री का एटीएस ने भांडाफोड़ किया है। दरअसल, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को एक अधिसूचना जारी की है, जिसके तहत कफ सीरप समेत सीरप वाली दवाएं अब बिना डॉक्टर की पर्ची के नहीं मिलेंगी। अब ऐसी दवाएं खरीदने के लिए लोगों को डॉक्टर की पर्ची की जरूरत होगी। यह बदलाव केंद्र सरकार द्वारा ड्रग्स रूल्स, 1945 में ड्रग्स (5वां संशोधन) रूल्स, 2026 के जरिए संशोधन करने के बाद आया है। इस संशोधन को 9 जून को आफिशियल गजट में नोटिफाई किया गया था। ड्रग्स रूल्स, 1945 में, शेड्यूल के के क्लास आफ ड्रग्स (दवाओं की श्रेणी) वाले कॉलम में सीरियल नंबर-13 के सामने आइटम नंबर (7) से सीरप शब्द हटा दिया जाएगा।  

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