गिरफ्तारी में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करें

सीआईडी पीएचक्यू ने परिपत्र जारी करके गिरफ्तारी के दौरान सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करने की सख्त हिदायत दी है। स्पेशल डीजी सीआईडी पंकज श्रीवास्तव के अनुसार गिरफ्तारी से दो घंटे पहले सूचना देना होगा, साथ ही गिरफ्तारी के ठोस कारण होना चाहिए। पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता और निर्धारित कानूनों का पालन सुनिश्चित किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करने में लापरवाही पर संबंधित पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

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