
भोपाल/बिच्छू डॉट कॉम
सागर में एक आदिवासी युवक की संदिग्ध मौत के मामले की जांच एसआईटी से कराने के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने डीजीपी मप्र को दिए हैं। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जोयमाला बागची की डिवीजन बेंच ने कहा है कि मामले की निष्पक्ष जांच सागर पुलिस द्वारा निष्पक्ष तरीके से नहीं की जा रही, इसलिए 3 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों की टीम को यह जांच सौंपी जा रही है। बेंच ने एसआईटी का गठन दो दिन में करने कहा है, जो एक माह में जांच करके अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। मलथौन निवासी भाजपा कार्यकर्ता गोविन्द सिंह राजपूत की ओर से शीर्ष कोर्ट में दायर इस याचिका में उस पर दर्ज एफआईआर को चुनौती दी गई थी।
