- मप्र मंडी बोर्ड को हाई कोर्ट ने दिया बड़ा झटका

भोपाल/बिच्छू डॉट कॉम
भोपाल। मप्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड में हाल ही में की गई पदस्थापना और ट्रांसफर के आदेशों पर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने इन आदेशों को अवैध और नियमों के खिलाफ करार देते हुए उन्हें निरस्त कर दिया। इस फैसले के पीछे यह तर्क था कि इन पदस्थापनों में नियमों का उल्लंघन किया गया था और बिना उचित प्रक्रिया के कर्मचारियों की नियुक्ति की गई थी। न्यायालय ने अधिकारियों के तबादलों को लेकर प्रबंध संचालक कुमार पुरुषोत्तम द्वारा किए गए आदेशों को अवैधानिक मानते हुए निरस्त कर दिया है। साथ ही आदेश में राज्य शासन को मंडी बोर्ड के मामले में संज्ञान लेने के निर्देश दिए हैं।
जानकारी के अनुसार, मंडी बोर्ड के प्रबंधक संचालक ने मंडी बोर्ड के आंचलिक कार्यालय जबलपुर तथा ग्वालियर में पदस्थापना की गईं। जबलपुर कार्यालय में 1 अगस्त को संयुक्त संचालक रोहणी प्रसाद चक्रवर्ती को पदस्थ किया था। इसके 3 दिन बाद ही सामान्य प्रशासन विभाग ने चक्रवर्ती की जगह संयुक्त कलेक्टर मंडला शाहिद खान जबलपुर में पदस्थ कर दिया। इस आदेश को लेकर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई। बताया गया कि प्रबंधक संचालक के दबाव में चक्रवती ने याचिका को वापस ले लिया था और चक्रवती को तबादला जबलपुर से हटाकर सागर कर दिया। वहीं ग्वालियर में पदस्थ किए गए संयुक्त संचालक सुरेश कुमार कुमरे को हटाकर अपर कलेक्टर दया शंकर को पदस्थ किया। जिसके खिलाफ सुरेश कुमार कुमरे ने याचिका क्रमांक डब्ल्यूपी/31554/2025 दाखिल की गईं। सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने कहा कि मंडी बोर्ड में सीधे पदस्थापना करने का वैधानिक अधिकार नहीं है। इसके बाद उच्च न्यायालय न्यायाधीश आशीष श्रोतीय ने प्रतिनियुक्ति आदेश को निरस्त कर दिया। साथ ही सरकार को मंडी बोर्ड के मामले में उचित निर्णय करने को कहा है।
मंडी बोर्ड में दूसरे विभाग से कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति
बताया गया कि मंडी बोर्ड में दूसरे विभाग से कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति की निर्धारित प्रक्रिया है, लेकिन मंडी बोर्ड के प्रबंधक संचालक ने हाल ही में बिना किसी विज्ञापन तथा प्रक्रिया के मुख्यालय और आंचलिक कार्यालयों में तकनीकी सहित प्रशासनिक पदों पर नियुक्त कर दिया। एमडी कुमार पुरुषोत्तम ने मुख्य सचिव को पत्र भेजकर मंडी बोर्ड में कर्मचारियों की कमी बताकर बिना प्रक्रिया अपनाएं अनेक संयुक्र कलेक्टरों को मंडी बोर्ड के आंचलिक कार्यालय जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर में संयुक्त संचालक के पदों पर पदस्थ कर दिया।