
- हाईकोर्ट ने खारिज की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका
भोपाल/बिच्छू डॉट कॉम। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को हनीट्रैप से जुड़ी भाजपा नेताओं की पेन ड्राइव होने संबंधी दिए गए बयान पर उच्च न्यायालय से क्लीनचिट मिल गई है। न्यायाधीश विवेक रुसिया और विनोद कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने साक्ष्यों के अभाव में कमलनाथ के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग को लेकर लगाई गई याचिका को खारिज कर दिया है। कमलनाथ ने दो साल पहले बयान दिया था कि हनीट्रैप से जुड़ी भाजपा नेताओं की पेन ड्राइवे उनके पास हैं। इसको लेकर कमलनाथ के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करने से लेकर न्यायालय में याचिकाएं लगाई गई थीं। कमलनाथ के बयान पर अधिवक्ता भूपेंद्र सिंह ने 2023 में जनहित याचिका दायर की थी। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर आरोप था कि उन्होंने बयान दिया था कि उन्होंने हनीट्रैप की वीडियो देखी है और उनके पास भाजपा नेताओं की पेन ड्राइव मौजूद हैं। उन्होंने इस मामले की एजेंसी एसआईटी को नहीं सौंपी थी। उनके पास सबूत हैं, लेकिन वे सच्चाई को छिपा रहे हैं।
कमलनाथ सरकार के समय उजागर हुआ था हनीट्रैप
मप्र में हनीट्रैप कमलनाथ सरकार के समय 17 सितंबर 2019 में हनी ट्रैप मामला सामने आया था। नगर निगम इंदौर के तत्कालीन चीफ इंजीनियर हरभजन सिंह को कुछ युवतियों ने अश्लील वीडियो के नाम पर ब्लैकमेल किया था। 3 करोड़ रुपए की मांग की गई थी, इसकी पलासिया पुलिस थाने में शिकायत की थी। पुलिस ने 6 महिलाओं समेत आठ को आरोपी बनाया। आरती, मोनिका, श्वेता (पति विजय), श्वेता (पति स्वप्निल), बरखा को गिरफ्तार कर कोर्ट ने जेल भेज दिया था। इनके अलावा गाड़ी ड्राइवर ओमप्रकाश कोरी की भी गिरफ्तार किया गया था। बाद में सभी की जमानत हो गई थी।
हनी ट्रैप केस में आठ आरोपी, 6 महिलाएं
17 सितंबर 2019 में हनी ट्रैप मामला सामने आया था। नगर निगम इंदौर के तत्कालीन चीफ इंजीनियर हरभजन सिंह को कुछ युवतियों ने अश्लील वीडियो के नाम पर ब्लैकमेल किया था। 3 करोड़ रुपए की मांग की गई थी, इसकी पलासिया पुलिस थाने में शिकायत की थी। पुलिस ने 6 महिलाओं समेत आठ को आरोपी बनाया। आरती, मोनिका, श्वेता (पति विजय), श्वेता (पति स्वप्निल), बरखा को गिरफ्तार कर कोर्ट ने जेल भेज दिया था। इनके अलावा गाड़ी ड्राइवर ओमप्रकाश कोरी को भी गिरफ्तार किया गया था। बाद में सभी की जमानत हो गई थी। इस केस में अभिषेक ठाकुर, रूपा भी आरोपी हैं। सिटी इंजीनियर हरभजन सिंह द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर में कई खुलासे हुए थे। उसके अनुसार, भोपाल की आरती पति पंकज दयाल ने 18 वर्षीय बीएससी छात्रा मोनिका से दोस्ती करवाई। फिर इंदौर के एक होटल में आरती ने मोबाइल से दोनों का वीडियो बनाया। उसके बाद ब्लैकमेल का खेल शुरू हुआ, जो आठ महीने चला। इसमें तीन बार वे पैसे दे चुके थे, वहीं 50 लाख रुपए लेने आरती और मोनिका जब इंदौर आई तो उन्हें पकड़ लिया गया।
