बुच की संस्था का निरस्त हो सकता है पट्टा
शाहनवाज खान/बिच्छू डॉट कॉम
भोपाल (डीएनएन)। सामाजिक गतिविधियों के लिए मिली जमीन के व्यावसायिक उपयोग के मामले में नजूल अधिकारी ने राष्ट्रीय मानव बसाहट एवं पर्यावरण संस्था के अध्यक्ष तथा सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी एमएन बुच को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
शासन ने एक जनवरी 1986 को सामाजिक गतिविधियों के लिए बिट्टन मार्केट क्षेत्र में पर्यावरण परिसर के पास नजूल शीट क्र. 73 की 1.70 एकड़ जमीन संस्था को आवंटित की थी। शासन ने रियायती दर एक रुपए में इस जमीन का आवंटन किया था। संस्था के चेयरमैन ने यहां पर संस्था का आफिस खोलने के साथ ही भवन को स्टेट बैंक आफ इंदौर और कम्प्यूटर इंस्टीट्यूट को किराए पर दे दिया। इसकी शिकायत शाहपुरा बस्ती निवासी हरीश कुमार शिंदे ने की थी। शिकायत में कहा गया था कि जनहित के कार्यों के लिए दी गई इस जमीन का व्यावसायिक इस्तेमाल कर पट्टे की शर्त का उल्लंघन किया जा रहा है। नजूल टीटी नगर वृत्त के राजस्व निरीक्षक ने भी अपनी रिपोर्ट में पट्टे की जमीन का व्यावसायिक उपयोग होने और पट्टे की शर्त का उल्लंघन करने की पुष्टि की है। इसके बाद टीटी नगर वृत्त के नजूल अफसर ने संस्था अध्यक्ष को नोटिस जारी किया है। इसमें कहा गया है कि जमीन का व्यावसायिक इस्तेमाल कर पट्टे की शर्त का उल्लंघन किया जा रहा है। क्यों न आपके विरुद्ध पट्टा निरस्ती की कार्यवाही की जाए।
उधर, संस्था के महानिदेशक डॉ. एके गुप्ता ने नजूल
अफसर के नोटिस का जवाब दे दिया है। इसमें कहा गया है कि संस्था ने शासन से ली गई भूमि का वाणिज्यिक उपयोग नहीं किया है। पट्टे की शर्त में यह उल्लेख है कि उद्देश्य की पूर्ति के लिए संस्था को संपत्तियों का प्रबंध करने का अधिकार है। इतना ही नहीं, उद्देश्य की पूर्ति के लिए संस्था उसके कुछ हिस्से का उपयोग कर सकती है, ताकि संपत्ति और संस्था का मेंटेनेंस होता रहे।
भोपाल (डीएनएन)। सामाजिक गतिविधियों के लिए मिली जमीन के व्यावसायिक उपयोग के मामले में नजूल अधिकारी ने राष्ट्रीय मानव बसाहट एवं पर्यावरण संस्था के अध्यक्ष तथा सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी एमएन बुच को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
शासन ने एक जनवरी 1986 को सामाजिक गतिविधियों के लिए बिट्टन मार्केट क्षेत्र में पर्यावरण परिसर के पास नजूल शीट क्र. 73 की 1.70 एकड़ जमीन संस्था को आवंटित की थी। शासन ने रियायती दर एक रुपए में इस जमीन का आवंटन किया था। संस्था के चेयरमैन ने यहां पर संस्था का आफिस खोलने के साथ ही भवन को स्टेट बैंक आफ इंदौर और कम्प्यूटर इंस्टीट्यूट को किराए पर दे दिया। इसकी शिकायत शाहपुरा बस्ती निवासी हरीश कुमार शिंदे ने की थी। शिकायत में कहा गया था कि जनहित के कार्यों के लिए दी गई इस जमीन का व्यावसायिक इस्तेमाल कर पट्टे की शर्त का उल्लंघन किया जा रहा है। नजूल टीटी नगर वृत्त के राजस्व निरीक्षक ने भी अपनी रिपोर्ट में पट्टे की जमीन का व्यावसायिक उपयोग होने और पट्टे की शर्त का उल्लंघन करने की पुष्टि की है। इसके बाद टीटी नगर वृत्त के नजूल अफसर ने संस्था अध्यक्ष को नोटिस जारी किया है। इसमें कहा गया है कि जमीन का व्यावसायिक इस्तेमाल कर पट्टे की शर्त का उल्लंघन किया जा रहा है। क्यों न आपके विरुद्ध पट्टा निरस्ती की कार्यवाही की जाए।
उधर, संस्था के महानिदेशक डॉ. एके गुप्ता ने नजूल
अफसर के नोटिस का जवाब दे दिया है। इसमें कहा गया है कि संस्था ने शासन से ली गई भूमि का वाणिज्यिक उपयोग नहीं किया है। पट्टे की शर्त में यह उल्लेख है कि उद्देश्य की पूर्ति के लिए संस्था को संपत्तियों का प्रबंध करने का अधिकार है। इतना ही नहीं, उद्देश्य की पूर्ति के लिए संस्था उसके कुछ हिस्से का उपयोग कर सकती है, ताकि संपत्ति और संस्था का मेंटेनेंस होता रहे।
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